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-::- एड्मिशन -::-
प्रवेश संबन्धित नियम
1. प्रवेशर्थिर्या को निर्धारित छात्र संख्या (उपलब्ध सीटो) कै अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
2 . महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी प्रार्थी कै प्रवेश की मांग निरस्त कर सकता है, चाहे वह प्रवेश के
लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो।
3. प्रथमत: कालेज में सभी प्रार्धिर्यों का प्रवेश अस्थायी होगा प्रवेश की तिथि से चार माह के अन्दर कभी भी
निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र/छात्रा सम्बन्धित सत्र का 3० जून तक हो बीनाफाईड
विद्यार्थी माना जायेगा।
4. बी०ए०/बी०काम० प्रथम वर्ष में प्रवेश तु वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें जिन्हाने वर्तमान सत्र अथवा एक सत्र
पूर्व में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किन्तु एक सत्र पूर्व में इण्टर उत्तीर्ण प्रार्थी को प्रवेश हेतु चुन लिये जाने
पर शपथ-पत्र (एफीडेविट) देना होगा कि उसने पूर्व सत्र में कहीँ प्रवेश नहीं लिया था। इण्टर परीक्षा की
स्थायी मार्कशीट ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थाई मार्कशीट नहीं।
5. सूचना पट्ट से प्रवेश सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा।
प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णये अन्तिम व
सर्बमान्य होगा।
6. प्रवेश के उपरान्त किसी भी समय ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई असत्य अथवा अशुद्ध विवरण देकर
अथवा सत्य को छिपाकर दिया था अथवा उसके द्वारा उसकी और से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार
का अनुचित कार्य करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो तो उसका नाम बीनाफाइड पंजिका से
काट दिया जायेगा।
7. वह छात्र जो अनुमित साधन के प्रयोग में दण्डित हुआ अथवा विश्वविद्यालय मे उसका नाम काली सूची मे है
अथवा उस पर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचाराधीन है अथवा जिनका गत वर्ष प्रवेश आवेदन- पत्र
अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया'है। उनका भी प्रवेश नहीं हो सकेगा। यदि
वास्तविकता को छिपाकर छात्र प्रवेश ले लिया है और प्रशासन के संज्ञान में वास्तविकता आ गया है तो ऐसे
छात्र का भी प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
8. कोई भी छात्र किसी एक कक्षा में एक वर्ष (सत्र) तक ही संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन कर सकता है।
किसी भी समय असत्य विवरण देने पर या अमर्यादित व्यवहार करने पर छात्र को महाविद्यालय से निष्काषित
किया जा सकता है।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछडा वर्ग के लोगों को प्रवेश में आरक्षण उ.प्र. शासन/दीदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नियमानुसार लागू होगा।
10. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नाकित प्रपत्रों को अवश्य संलग्न क्रिया जाये।
(अ) हाईस्कूल अंकतालिका एवं सनद की सत्यापित छायाप्रतियां।
(ब) इंटरमीडिएट अंकतालिका एवं सनद की सत्यापित छायाप्रतियां।
(स) आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो छ: माह से अधिक का न हो।
(द) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र होने पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
(य) अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र अथवा माइग्रेशन प्रमाण- पत्र की मूलप्रति।
(र) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो आवेदन पत्र के साथ नत्थी क्रिया
जाना चाहिए
पंजिका से नाम काटना
1. यदि शुल्क (शिक्षण, प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी प्रकार का) या किसी प्रकार का छात्र/छात्रा से प्राप्त
होने वाला कोई अर्थदण्ड निश्चित देय निधि के पश्चात दो महीने के भीतर छात्र/छात्रा द्वारा जमा नहीं
करा दिया जाता है तो उसका नाम छात्र पंजिका से काट दिया जायेगा:
2. कटे नामों की सूची सूचना पट्ट पर विज्ञापित कर दी जायेगी: इस प्रकार के छात्र/छात्राओ को नाम काटने
की तिथि से कक्षा मे बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी: नाम काटने के पश्चात से उसे उपस्थिति नही
मिलेगी और इस प्रकार के छात्र/छात्रा को यदि किसी प्राध्यापक द्वारा उपस्थिति दी भी जाती है तो उससे
उसकी उपस्थिति नही मानी जायेगी: यदि सत्र के मध्य में छात्र/छात्रा पढाई बन्द करना चाहे तो लिखित
रूप से प्राचार्य तथा लेखा विभाग को सूचित कर देना चाहिए ताकि उसके नाम पर शुल्क पढाई छोड़ने
के बाद की अवधि के लिए न . बड़ाई जाय |
3 . यदि सूचना पट्ट पर नाम काटने की सूचना अंकित होने के दो महिने के भीतर छात्र/छात्रा अपना समस्त
अभीष्ट शुल्क अर्थदण्ड सहित जमा कर देता है तो उसका नाम पत्रिका में पुन लिख दिया जायेगा।
4. यदि छात्र/छात्रा का नाम पंजिका से कट जाता है तो उसका पुन प्रवेश इस शर्त पर हो सकता है कि
वह नाम कटे रहने की अवधि का भी शुल्क जमा कर दे। ऐसी स्थिति में उसे दो सो रूपया पुन प्रवेश
शुल्क देना पडेगा।
5 कोई छात्र/छात्रा जिसका नाम शुल्क भुगतान न करने के कारण पंजिका से कट चुका है शुल्क भुगतान
करके पुन नाम लिखा लेने पर उस अवधि की उपस्थिति का दावा कर सकता/सकती है जिस अवधि
में उसका नाम कटा हुआ था।
उपस्थिति
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धी नियम कालेज
अक्षरश: कार्थान्वित करता है। किसी भी विद्यार्थी को नियमित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा
में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जायेगी जब उसका दिये हुए व्याख्यानों के बीच उपस्थिति कम
से कम 75 प्रतिशत रहेगी। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने प्रति - पाल्यों की कालेज में
उपस्थिति का ध्यान रखें।
अध्यापक अपनी व्याख्यान पंजिकाओ में उपस्थिति का ब्योरा रखते हैं विद्यार्थियो से अपेक्षा की जाती
है कि वे अपने विषय के प्राध्यापकों से समय-समय पर अपनी उपस्थिति की स्थिति जानने के लिए
सम्पर्क करते रहें।
भुगतान की रसीद
प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके द्वारा महाविद्यालय में जमा की गयी प्रत्येक धनराशि के लिए रसीद दी
जायेगी। रसीद को सावधानी कै साथ सुरक्षित रखना चाहिए। प्रसंगवश उसकी रसीद किसी भी समय
मांगी जा सकती है | प्रत्येक छात्र/छात्रा का लेजर नम्बर रसीद पर अंकित होता है। रसीद लेते समय
छात्रों का उत्तरदायित्व होगा की वह देख ले कि सही लेजर नम्बर अंकित है या नहीँ।
परिचय पत्र
1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।
2. बी0ए0 / काम0 प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश तिथि को ही नियंता कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भर कर और तीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर अपना नाम पंजीकृत करा लेना चाहिए और परिचय पत्र तैयार हो जाने पर उसे कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए।
3. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए।
4. परिचय पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को सदैव अपना परिचय पत्र साथ जाना होगा।
5. परिचय पत्र खो जाने के स्थिति में महाविद्यालय कार्यालय में रू० 50-00 जमा करने पर दूसरा परिचय पत्र बन सकेगा।
6. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय का कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेगा।
प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पत्र
किसी भी प्रयोजन के निमित्त महाविद्यालय से प्रमाण- पत्र चाहने बाले विद्यालयों को चाहिए कि जिस तिधि को
उन्हें प्रमाण- पत्रों की आवश्यकता हो उसे तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करें। स्थानानन्तरण
प्रमाण- पत्र के लिए रू० 50/- शुल्क के रूप में देय है। चरित्र प्रमाण- पत्र एवं बोनाफाइड प्रमाण- पत्र हेतु
द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए रू 5 ०/… शुल्क लेखा विभाग में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
राष्टीय सेवा योजना
राष्टीय सेवा योजना में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले छात्र/छात्राओ कार्यक्रम अधिकारी राष्टीय सेवा योजना के उनके कार्यालय में सम्पर्क करें। छात्र/छात्राओ को तो वर्ष की अविच्छिन्न सदस्यता अवधि पूरी करने पर नियमानुसार प्रमाण-पब दिया जायेगा।
साईकिल स्टैंण्ड
सभी विद्यार्थी अपनी साईकिल स्टैंण्ड पर ही रखेंगे। साईकिल स्टैंण्ड की व्यवस्था हेतु प्रत्येक विद्यार्थी
महाविद्यालय में प्रति वर्ष रू० 150 जमा करेंगे। साईकिल रखने की व्यवस्था अध्यापन कार्य आरम्भ होने की
तिथी से ही की जायेगी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी साईकिल में सुरक्षित एवं मजबूत ताले लगाये
और उन्हें सावधानी से बन्द करें।
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