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-::- परिचय -::-

महाविद्यालय भारतीय मान्यताओ संस्कारों, राष्टीय गौरव एवं स्थानीय कलाओ के विकास के लिए कृत संकल्पित है। यह संस्था छात्र-छात्राओ कै सांस्कृतिक क्षमता के प्रस्फुटन एबं परिवर्द्धन हेतु अनुकूल बांतावरण का निर्माण करेगी।

महाविद्यालय के पास एक भव्य सुन्दर भवन, पुस्तको से समृद्ध पुस्तकालय, विशाल कीडा परिसर के साथ एक वाचनालय भी पत्र…पत्रिकाआँ सै सुसज्जित है। यह संस्था प्रतियोगी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। जिससे समय-समय पर छात्र-छात्राओ की कठिनाईयों का समाधान हो सकेगा।

संस्था में एक नियंता मण्डल होगा जो महाविद्यालय कै अनुशासनिक व्यवस्थाओं को सुनियोजित करेगा।

आने वाले दिनों मै इस संस्था में स्नातकोत्तर एबं विज्ञान की कक्षायें भी संसंचालित करने का प्रयास होगा।

छात्र-छात्राओ एवं शिक्षक इस शिक्षा के केंद को एक प्रकाश पुंज के रूप मे प्रस्तुत करेंगे जो क्षेत्र-प्रांत एवं विश्व मे अपनी आलोकमयी किरणों से प्रकाश बिखेरेगा|

आवश्यक सामान्य सूचना

1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि बो इस विवरणिका को पढ़कर सभी नियमों से अवगत हो जाएं और तदनुसार ही प्रवेश-आवेदन पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदापी परीक्षा अर्थात इण्टर की स्थायी अंक…पत्र ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी अंक पत्र नहीं।

3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के कार्यालय काउन्टर पर जमा किये जायेगे। अधिकृत व्यक्ति जो महाविद्यालय से सम्बन्धितं हो उसे शुल्क दें।

4. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया गया किसी भी तरह का शुल्क वापस नहीं होगा|

5. महाविद्यालय के किसी भी उपकरण की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का देय संबन्धित छात्र-छात्रों की होगी।

6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र विवरणिका सहित कार्यालय से 1००/… (सौ रूपये) नगद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। बाहर से अथवा किसी दूसरे से खरीदे आवेदन-पबों में७टि की सम्भावना है और वह निरस्त (रदृद) हो सकता है।

7. महाविद्यालय परिसर में संस्थागत विद्यार्थियों के अलावा बिना उचित कारणों के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जिंत्त है। ऐसे किसी अतिरिक्त असम्बद्ध अथवा वादय व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए उत्तरदायी संस्थागत छात्र-छात्रा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

8. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये नियमों एव विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम व विधि लागू करने का अधिकार प्रबन्धक/प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नही दी जा सकती है।

 

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